निर्वाचन प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से होगा अनुपालन: निर्वाची पदाधिकारी

रिपोर्ट: अम्बालिका न्यूज़ ब्यूरो,
छपरा (सारण)। निर्वाची पदाधिकारी, छपरा नगर निगम-सह-उप विकास आयुक्त सारण श्रीमती प्रियंका रानी के द्वारा मुख्य पार्षद के उप निर्वाचन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सारण के सभागार में अभ्यर्थियों के साथ बैठक आहूत की गयी।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा सभी अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि इसका अक्षरशः अनुपालन करना सबों के लिए अनिवार्य है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी। अभ्यर्थियों के खर्च के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी। निव निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार से प्राप्त निदेशानुसार नगरपालिका उप निर्वाचन को स्वच्छ, निष्पक्ष पारदर्शी, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन की शुचिता बनाये रखने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रचार-प्रसार खर्च, घूस के रुप में नकदी या किसी वस्तु का विवरण, अवैध शराब का वितरण, असामाजिक तत्वों की आवाजाही आदि पर निगरानी रखने के लिए उड़न दरता एवं स्टैटिक निगरानी दल का गठन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सारण (न) के द्वारा कर दिये जाने की जानकारी दी गयी।
निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा उड़नदस्ता दल के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि यह दल चुनाव अधिसूचना की तिथि से मतदान की समाप्ति तक यह कार्यरत रहेगा। इस दल के साथ एक विडियोग्राफर होगा। इस दल के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी साथ ही निर्वाचकों को रिश्वत देने के प्रयोजनार्थ नगद राशि लाने की शिकायत पर कारवाई करेगा, असामाजिक तत्वों की गतिविधि, अवैध हथियार, शराब, मदिरा आदि के परिवहन पर नजर रखेगा और कार्रवाई करेगा। नकदी या रिश्वत की वस्तु को जप्त करना, गवाहों का बयान दर्ज करने के साथ साथ पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी कराकर विधिसम्मत कार्रवाई करेगा। नकदी या शराब या किसी प्रकार का रिश्वत लेने या देने की शिकायत के प्राप्त होने पर उड़नदस्ता मौके पर तत्काल पहुँचकर दस्ता के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी, नकदी या रिश्वत के वस्तुओं को जप्त करेगा, गवाहों के बयान रेकार्ड करेगा और साक्ष्य जुटायेगा। जिस व्यक्ति से यह जप्त किया गया है उसका समुचित पंचनामा सी०आर०पी०सी० के प्रावधानों के तहत् जारी करेगा। साथ ही प्रभारी पुलिस पदाधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में 24 घंटे के भीतर मामले को प्रस्तुत किया जायेगा।
प्रत्येक उड़नदस्ता वाहन पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली लगी रहेंगी जिसके माध्यम उद्घोषण कर लोगों को जानकारी दी जाएगी। उड़नदस्ता के पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रकिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के हेतु नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, वह एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनो से दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। उड़नदस्ता रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनो के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगो के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए है जो निर्वाचक को डराने धमकाने में लिप्त है। उड़न दस्ता दल सभी नागरिकों से अनुरोध करेंगा कि वे रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है तो इसकी शिकायत नियंत्रण कक्ष में दें।
निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा स्टैटिक निगरानी दल के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह दल नगरपालिका उप निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से मतदान की समाप्ति तक चेकपोस्ट पर कार्यरत रहेगा। इस दल के साथ भी एक विडियोग्राफर होगा, मतदान के पहले अंतिम 72 घंटों में इस तंत्र को सुदृढ़ किया जायेगा और ऐसी अवधि के दौरान इसे किसी भी परिस्थिति में विघटित नहीं कि जायेगा। बताया गया कि यह दल अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं या भारी मात्रा में नकदी, हथियार, गोला असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर नजर रखेगा। किसी भी वाहन वस्तुओं की जाँच कार्यपालक दण्डाधिकारी की उपस्थिति में की जायेगी और प्रक्रिया की विडियोग्राफी करायी जायेगी। जाँच के दौरान नकदी या अन्य मदो की यदि जप्ती की जाती है तो यह सी० आर०पी०सी०के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। एस०एस०टी० के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में 24 घंटे के भीतर शिकायत /प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। उड़नदस्ता एवं स्टैटिक निगरानी दल द्वारा वाहन की जाँच करते समय मर्यादित आचरण का प्रयोग किया जायेगा।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया गया कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण से समन्वय स्थापित कर उड़नदस्ता एवं स्टैटिक निगरानी दलों द्वारा प्रयोग किये जानेवाले वाहनों में जीपीआरएस समर्थित ट्रैकिंग यूनिट लगवाना सुनिश्चित ने ताकि इन दलों द्वारा यथा समय कार्रवाई किये जाने की मॉनिटरिंग किया जा सके। विडियोग्राफी से संबंधित विडियों रेकार्ड दिनांक, स्थान एवं टीम संख्या की पहचान निशान के साथ निर्वाची पदाधिकारी, छपरा नगर निगम-सह-उप विकास आयुक्त, सारण के पास जमा किया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों को तीन बार खर्च से संबंधित रजिस्टर की जाँच करवाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को जुलुस सभा की पूर्वानुमति लेनी होगी। साथ ही संबंधित थाना को इसकी सूचना देनी होगी। सार्वजनिक स्थलों पर या निजी मकानों पर पोस्टर बैनर लगाना आदर्श आचार संहिता का उल्लघन माना जाएगा। जाँच के क्रम में पकड़े जाने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, सहायक आयुक्त वाणिज्य कर, सारण तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे।